Rahul Gandhi Disqualified: राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने पर बोले Arvind Kejriwal | ABP LIVE

Rahul Gandhi Disqualified: राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने पर बोले Arvind Kejriwal | ABP LIVE

राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में संसद से अयोग्य करार दिया जाना उनके लिए एक बड़ा झटका है. सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के एक दिन बाद उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर अब राहुल गांधी के पास अब क्या कानूनी विकल्प है? क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस बहाल की जा सकती है और क्या कब वे अगला चुनाव लड़ सकते हैं? ये इस वक्त राहुल गांधी के सियासी करियर को लेकर ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में जरूर उठ रहे होंगे. तो आइये आपको तफशील से बताते हैं का राहुल के पास कानूनी तौर पर बचने के लिए क्या-क्या कानूनी प्रावधान बचे हुए हैं.

दरअसल, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको सजा दी और उसके साथ 30 दिनों का स्टे भी दिया था कि आप अपील कर सकते हैं. लेकिन ये नहीं पता है कि केवल बेल दिया गया है या फिर स्टे भी किया गया था इसे देखने की जरूरत है. चूंकि जो 2013 में लिली थॉमस बनाम इंडिया मामले की सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन (8) और सब सेक्शन (4) को चैलेंज किया गया था कि ये असंवैधानिक है. जिसके तहत जो है सिटिंग एमपी और एमएलए को तीन महीने का समय दिया जाता था कि वो अपील कर सकते थे और इतने दिनों तक उनकी सदस्यता बरकरार रहती थी लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था और कहा था कि अगर दो साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी. ये लिली थॉमस बनाम इंडिया के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. लेकिन ये भी बात है कि आपके पास सब्सटेंटिव राइट है अपील करने करने के लिए कि अगर कोई भी कोर्ट आपको सजा सुनाती है तो आपके पास उसके खिलाफ अपील के अधिकार हैं और अगर कोई कोर्ट उसके कन्विक्शन पर रोक लगा देती है तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी.

जो सदस्यता रद्द हुई है वो संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार किया गया है. इसमें कोई तीन-पांच नहीं है. लेकिन इतनी जल्दी हो गई तो ये काम तो लोकसभा सचिवालय और सरकार का है और इस पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है कि ये नहीं होना चाहिए था और लोकसभा ने क्यों कर दिया या किसी तरह से इन्हें अपील करने का टाइम देना चाहिए था तो कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उनको अपील करने का समय दिया जाता..चूंकि अपील करने का जो समय दिया जाता था वो तो असंवैधानिक करार दिया जा चुका है और अगर कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर कोई स्टे नहीं दिया था और इनकी सदस्यता चली गई तो ये निश्चित रूप से ये कानूनी तौर पर सही है. कोई गलती नहीं हैं चूंकि जब कानून में ये स्पष्टता है तो फिर किसी भी तरह का कोई मोटिव नहीं देखना चाहिए. लोकसभा ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल पूर्ण सम्मत है. कानूनी रूप से अगर देखें तो राहुल गांधी इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं लेकिन जहां तक लीगलीटि की बात है तो कोर्ट ही इसका निर्णय लेगा. चूंकि हर व्यक्ति को कानूनी तौर
पर अपील करने का अधिकार है. #rahulgandhi #rahul #congress #congressnews #defamationcase #defamation #bjp #sansad #abplive

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